परियोजनाओं को केवल विशवविद्यालयों ,संस्थानों को मंजूरी दी जाएगी जहां काम के लिए उपकरण /कर्मियों क्र रूप में बुनियादी ढांचा मौजूद है Iविशेष उपकरणों /दुकानों की खरीद के लिए एक अनुदान केवल तभी बनाया जाएगा
उक्त उपकरण स्टोर विशेष रूप से परियोजना के लिए आवशयक है
संबंधित विशवविद्यालय /संस्थान सामान्य रूप से उन्हें उनके विभागीय कार्य के लिए प्रदान नहीं करेंगे
विदेशी मुद्रा से जुड़े घटकों/उपकरणों की खरीद केवल विशेष मामलों में ही की जाएगी I प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ऐसे उपकरणों की आवशयकता को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए I इन उपकरणों के रखरखाव की लागत एआर और डीबी द्वारा परियोजना के पूरा होने तक पूरी की जाएगी I तत्पशचात ,यह अनुदानकर्ता संस्था /एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि किस उपकरण को हस्तांतरित किया जाए
हालांकि परियोजना के सुचारु और शीघ्र निष्पादन के लिए,इस तरह के विशेष उपकरणों के अन्वेषकों द्वारा उपयोग के लिए व्यवस्था की जा सकती है ,जो संभवत :विभिनन अनुसंधान एंव विकास प्रतिष्ठानों में उपलब्ध हैं
विशवविद्यालय , कॉलेज या संबंधित संस्थान अनुदान से खरीदे गए उपकरणों की सावधानीपूर्वक देखभाल और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। उपकरण प्रतिस्पर्धी निविदा के आधार पर खरीदे जाने चाहिए। खरीदे गए उपकरणों के लिए खातों का उचित स्टॉक बनाए रखा जाना चाहिए। उपकरण पर मुहर लगाई जानी चाहिए एयरोनॉटिक्स आरएंडडी प्रोजेक्ट नंबर। खरीदे गए सभी उपकरण क्रमिक रूप से गिने जाने चाहिए। अनुदान से खरीदे गए उपकरणों की एक सूची सचिव, एयरोनॉटिक्स आरएंडडी बोर्ड को जीएफआर 19 (पीडीएफ में उपलब्ध) के साथ 20 प्रतियों में आवधिक रिपोर्ट के साथ भेजी जानी चाहिए। इन्वेंट्री को उपकरण का विवरण (चाहे वह व्यय योग्य या गैर-व्यय योग्य हो) देना चाहिए, इसकी लागत रुपए, तिथि और खरीद में और आपूर्तिकर्ता का नाम। संस्थान / विश्वविद्यालयों द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए स्टॉक रजिस्टर को प्राप्त अनुदान के संदर्भ में आवश्यक जांच के लिए ऑडिटर्स को दिखाया जाना चाहिए। लेखा परीक्षकों को एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए कि आवश्यक जांच की गई है और सूची क्रम में पाई गई है। ऑडिटर से इन्वेंट्री और अपेक्षित प्रमाण पत्र को ऑडिट किए गए खातों के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए। उपकरण / अधिशेष भंडार एरोनॉटिक्स आरएंडडी बोर्ड की संपत्ति होगी जो परियोजना की समाप्ति के बाद इसके भविष्य के हस्तांतरण / निपटान के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदानकर्ता संस्थान के लिखित अनुरोध पर बोर्ड संबंधित पैनल की सिफारिशों के आधार पर संबंधित संस्थान को एआर एंड डीबी सूची के कुछ या सभी उपकरणों के सही-सही हस्तांतरण के लिए सहमत हो सकता है। सचिव, बोर्ड की ओर से, इस तरह के एकमुश्त हस्तांतरण से 10 लाख रुपये तक की सीमा तक सहमत हो सकते हैं। अध्यक्ष इस राशि से परे उपकरण के हस्तांतरण को मंजूरी दे सकता है।